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July 18, 2026
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मध्यप्रदेश

कैलारस नगर पालिका अध्यक्ष की कार ने 5 साल की बच्ची को मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कैलारस क्षेत्र के नगर पालिका अध्यक्ष की कार ने भटपुरा क्षेत्र में एक बच्ची को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कार में नगर पालिका अध्यक्ष के पति बैठे हुए थे। बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन यहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना बुधवार रात की है, बच्ची अपने दादा – दादी के साथ खेत में गई थी और खेत से दादा – दादी के साथ लौट रही थी।

तभी कैलारस नगर पालिका अध्यक्ष की कार ने टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई बच्ची का नाम जानवी है और वह भितरवार की रहने वाली थी। सूचना पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुवार को बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा पुलिस ने गाड़ी के चालक को पकड़ लिया है।

कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष की कार मुरैना से कैलारस की तरफ जा रही थी। टक्कर लगने के बाद मजदूरों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया था।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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