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February 20, 2026
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मध्यप्रदेश

जबलपुर में 1250 रुपए के लिए दोस्त की हत्या ,पत्थर से सिर कुचला, एक्सीडेंट दिखाने ऊपर पटक दी बाइक

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को एक युवक की उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी और लोगों को एक्सीडेंट लगे इसलिए हत्या कर बाइक पटक दी, घटना गढ़ा इलाके के बाईपास रोड़ की है। सनी नाम का युवक ट्रक ड्राइवर था और पिंडारी गांव में रहता था। पुलिस ने सनी के दोस्त पप्पू कोरी को पकड़ लिया है। पप्पू गढ़ा क्षेत्र में रहता है जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि सनी और उसने साथ में मजदूरी की थी।

 मजदूरी करने पर ढाई हजार रुपए मिले थे और यह रुपए आधे – आधे बांटना थे। लेकिन सनी ने पूरे पैसे खर्च कर दिए थे। जब उससे पैसे मांगे तो सनी ने कहा कि पैसे तो खर्च हो गए हैं उसके बाद दोनों एक दुकान के पास सो गए। देर रात आरोपी ने सनी के सिर पर पत्थर पटक दिया और पास में ही सनी की बाइक खड़ी थी आरोपी ने सनी की बाइक को उसके ऊपर पटक दिया।

जिस के बाद आरोपी मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूरी का ठेका लिया करते थे। सनी ने गढ़ा स्टेशन के पास एक पान की भी दुकान खोली थी। लेकिन उसकी दुकान सही नहीं चली। जांच में पुलिस को भी लगा कि सनी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब एफएसएल टीम ने जांच की तो युवक के सिर पर गहरा चोट का निशान मिला, इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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