बीमा कंपनी ने इलाज में खर्च राशि नहीं दी, अब देना होगा 60 हजार रुपये का हर्जाना
भोपाल। अक्सर व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा इसलिए लेता है कि बीमार होने पर अस्पताल का खर्च बीमा कंपनी भुगतान कर सके, लेकिन अक्सर बीमा कंपनियां तमाम बहाने बनाकर बीमा राशि देने से इंकार कर देती है। ऐसा ही एक मामला जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। चार साल बाद आयोग ने निर्णय सुनाया। आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व सदस्य अरूण प्रताप सिंह ने निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी पर 60 हजार रुपये देने का हर्जाना लगाया। दरअसल जिला उपभोक्ता आयोग में होशंगाबाद रोड निवासी डा. रणवीर सिंह, तेजिंदर सिंह व रमनिक कौर ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरंस व बंसल अस्पताल […]...

