उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में सरकारी जमीन पर रिजाँर्ट मालिकों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी बागेश्वर को आदेश दिया है कि राजस्व,लोक निर्माण विभाग सहित समस्त संबंधित विभागों की कमेटी बनाकर 9 माह के भीतर सुनवाई कर सभी अतिक्रमण को हटाकर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
आपको बतादें कि बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गरुड़ बागेश्वर कौसानी चौकोड़ी समेत अन्य स्थानों पर 20 से ज्यादा रिजाँर्ट मालिकों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ अपने रिजाँर्ट तक जाने के लिए सरकारी भूमि में सड़कें बना दी हैं। याचिका में कहा गया है कि अगस्त 2024 को इसकी शिकायत दर्ज की थी मगर रसूकदार होने के चलते इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

