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March 2, 2026
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उत्तराखण्ड

MDDA के उच्चतम अधिकारियों के जवाब से नैनीताल हाईकोर्ट नाराज

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ में सुनवाई के दौरान शनिवार को गढ़वाल आयुक्त व एम डी डी ए, के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे व सचिव वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे । किंतु कोर्ट ने उनके जबाव से संतुष्ट नहीं हुई , और मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित करते हुए गढ़वाल आयुक्त को उस दिन भी वर्चुअली कोर्ट में भी पेश होने को कहा है । साथ ही एम डी डी ए सचिव को अवैध निर्माणों व अवैध निर्माणों की नियमविरुद्ध की गई कम्पाउंडिंग पर व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करने को कहा है ।

मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जाकर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों सील किया था । लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने उक्त सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि अवैध निर्माण का कार्य ऋषिकेश में ही नही देहरादून मंसूरी में भी चल रहा है।

 

 

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