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January 15, 2026
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मध्यप्रदेश

बुरहानपुर में दीवार गिरने से चार लोग दबे, 6 साल की बच्ची की हुई दर्दनाक मौत…

बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दौलतपुर क्षेत्र में दीवार गिरने से चार लोग दब गए ,आपको बता दें कि इस हादसे में 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। एक महिला और दो बच्चों को गंभीर चोट आई है उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार की है प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन बच्चे अपनी दादी के साथ शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

धूप तेज होने के कारण तीनों बच्चे दादी के साथ कच्चे मकान के पास बैठ गए तभी अचानक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। जिसमें दादी सहित बच्चे दब गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि धूप तेज होने के कारण महिला बच्चों के साथ छांव में बैठ गई थी और इस समय ही दीवार गिर गई।

दीवार पुरानी थी जो अचानक गिरी है, इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। वृद्ध महिला और दो बच्चे घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में दादी आरिफा बानो ,हसलीन, एंजेला घायल हुए हैं 6 वर्षीय आफरीन की मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को ऑटो से अस्पताल पहुंचाया है।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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