15.9 C
Dehradun, IN
March 2, 2026
Home | Uttarakhand Loksabha Local and National News in Hindi
मध्यप्रदेश

भोपाल में नए कानून BNS में पहली एफआईआर दर्ज, जानिए क्या हुआ बदलाव, अब कैसे एक्शन लेगी पुलिस

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की तहत पहली एफआईआर गाली गलौज की धारा 296 में दर्ज की गई। इस प्रकार की घटना होने पर पहले आईपीसी की धारा 294 के तहत मामला दर्ज होता था।

नए कानून में इस धारा में तीन महीने का कारावास या जुर्माना भी लगा सकता है। इसके साथ दोनों के तहत सजा दे सकती है। इस प्रकार के प्रकरण में सिर्फ धारा बदली है, सजा करीब-करीब बराबर ही है।

रात 12.05 मिनट की है घटना

हनुमानगंज गंज पुलिस के मुताबिक ईसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल पिता जय नारायण चौहान ने शिकायत की थी वह सामातंर कट प्वाइंट से गुजर रहे थे। उस समय राजा उर्फ हरभजन ने उसके साथ गाली गलौच कर मारपीट की। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की थी। इस पर पुलिस ने आरोपित पर भारतीय न्याय संहिता के धारा 296 में एफआईआर दर्ज कर ली है।

इस मामले की जांच अधिकारी एसआई विवेक शर्मा ने बताया कि इस घटना में पहले आइपीसी 294 में एफआईआर होती थी। अब नई धारा 296 में एफआइआर दर्ज की गई है। इसमें एफआईआर जब्ती कुछ नहीं हुई है, इसलिए ऑडिया और वीडियो अपलोड नहीं किए गए थे। इस धारा में सजा का प्रावधान पहली की तरह ही है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है।

नए कानून बीएनएस में यह है सजा का प्रावधान

धारा 296 में दोषी को एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। कारावास को तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। दोषी पर इसके अलावा जुर्माने लगाया जा सकता है, जिसे एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। दोषी को इसमें कारावास के साथ जुर्माने की सजा से भी दंडित किया जा सकता है।

Related posts

खत्म होते जंगल में मंगल की तैयारी, विलुप्त प्रजातियों से बंजर पहाड़ी पर सजाएंगे वाटिका

Uttarakhand Loksabha

महाकाल दर्शन के लिए आई महिला परिजनों से बिछड़ी… फोन नंबर भी याद नहीं थे, गूगल मैप से तलाशा गांव

Uttarakhand Loksabha

ऑनलाइन Ludo खेलते-खेलते पत्नी को हुआ इश्क, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की करा दी हत्या

Uttarakhand Loksabha