17.1 C
Dehradun, IN
October 17, 2026
Home | Uttarakhand Loksabha Local and National News in Hindi
मध्यप्रदेश

अमित शाह ने गिनाए 3 नए क्रिमिनल लॉ के फायदे, बोले- 3 साल में हो जाएगा हर FIR का निपटान

नई दिल्ली। 1 जुलाई 2024, सोमवार से देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई व्यवस्था की खूबियां गिनाईं और विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि बदलते समय की जरूरत को देखते हुए कानूनों में बदलाव किए हैं। अब न्याय जल्दी मिलेगा।

विपक्ष के आरोपों का जवाब

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बिना चर्चा के कानूनों को पारित कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है।

बकौल अमित शाह, 2020 में नए कानूनों पर सुझाव मंगाने के लिए मैंने सभी सांसद, मुख्यमंत्रियों और जजों को चिट्ठी लिखी थी। कानून लागू करने से पहले संसद में चर्चा हुई। लोकसभा में 34 सदस्यों और राज्यसभा में 40 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया था।

अमित शाह ने देश को भरोसा दिलाया कि इस व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने के बाद देश में किसी भी एफआईआर का निपटान 3 साल के अंदर हो जाएगा।

अमित शाह ने बताया – नए कानूनों में क्या खास

  • नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी का प्रावधान किया गया है।
  • पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया है और दोषी को उम्र कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
  • राजद्रोह कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
  • पुरानी धाराओं को हटाकर अनुकूल धाराएं शामिल की गई हैं।
  • अब तकनीक की मदद से केस जल्द सुलझाए जाएंगे।
  • थानों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। दस्तावेजों के बंडल नहीं होंगे। एक लाख पेज की चार्जशीट होगी, तो भी डिजिटल दस्तावेज के रूप में दर्ज की जा सकेगी।
  • 90 दिन के अंदर पीड़ित पक्ष को केस की प्रोग्रेस के बारे में ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी।

Related posts

मध्य प्रदेश के 77 जलाशयों की होगी जियो टैगिंग, मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन

Uttarakhand Loksabha

वीडी शर्मा बोले- अमरवाड़ा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण, जनता जनार्धन से की ये अपील

Uttarakhand Loksabha

जुलाई से पीएचडी कोर्स वर्क की लगेंगी कक्षाएं, दस विषयों की आरएसी होना बाकी

Uttarakhand Loksabha