23.2 C
Dehradun, IN
June 2, 2026
Home | Uttarakhand Loksabha Local and National News in Hindi
मध्यप्रदेश

कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा: हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण की याचिका की खारीज, OBC अभ्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ

भोपाल: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल, एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था। घोषित परीक्षा परिणाम में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 6036/ 2023 दायर की गई थी। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6036/ 2023 को खारिज कर दिया गया है।

न्यायालीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हुए थे। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों के नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया है।

Related posts

इंदौर के मेंटल अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Uttarakhand Loksabha

महू के नेऊगुराडिया में दो पक्षों में विवाद के चलते हुआ पथराव, 10 घायल

Uttarakhand Loksabha

बालाघाट में वैनगंगा में पानी बढ़ा, शिव मंदिर में फंसे पुजारी तोपराम, रातभर ढूंढ़ते रहे स्‍वजन

Uttarakhand Loksabha