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July 15, 2026
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उच्च न्यायालय ने नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई की

ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए नगर पालिका ने कहा कि उन्होंने नोटिस निरस्त कर लिया है। आरोपी पर एस.सी.एस.टी.एक्ट लगा दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

मुख्य न्यायाधीश जे.नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आज 60 वर्षीय हुस्न बेगम बनाम स्टेट ऑफ ऊत्तराखण्ड

अंतरिम राहत एप्लिकेशन पर सुनवाई की। अधिवक्ता डी.एस.मेहता ने न्यायालय से कहा कि सोशियल मीडिया में इस मुद्दे को लेकर काफी गाली गलौच व अप्शदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग, उच्च न्यायालय को नहीं बख्श रहे हैं। नगर पालिका के अधिवक्ता डी.एस.पाटनी ने खंडपीठ को बताया की नोटिस को निरस्त कर दिया गया है।

इसपर मुख्य न्यायाधीश ने कहा की आरोपी को पकड़ लिया गया था, परिवार को घर से बाहर निकाल फैंका गया। घर में ताला लगा दिया गया। पीड़ित किशोरी की तरफ से इंटरवेंशन कर रहे शिव भट्ट से खंडपीठ से आपराधिक घटना पर बहस की जिसपर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा की आपकी पैरवी में इस प्रार्थना से कुछ लेना देना है क्या ? आप मामले को गरमाना चाहते हैं क्या ? अगर आप पुलिस प्रशासन की किसी कमी को सामने लाना चाहते थे तो उसके लिए दूसरे तरीके हैं। अगर जांच में कोई कमी है तो आप उसे लेकर सही समय पर आएं। न्यायालय ने कहा कि एस.एस.पी.स्वयं हफ्तेबर इस मामले को सुपरवाइज करें और न्यायालय में एक्शन टेकिंन रिपोर्ट पेश करें। हमारी संवेदनाएं पुलिस के साथ थी लेकिन हम प्रशासन के कामों से अपसेट हैं।

एस.एस.पी.से जांच में गड़बड़ी संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद एस.सी.एस.टी.एक्ट लगा दिया गया है।

मामले के अनुसार, नैनीताल में बीती 30 अप्रैल को मल्लीताल कोतवाली में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय हिन्दू पीड़ित किशोरी ने 73 वर्षीय मो.उस्मान को आरोपी बताया। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया। मल्लीताल कोतवाली में प्रदर्शन करने के बाद आंदोलनरत आक्रोशित लोगों ने कुछ दुकानों में हल्की तोड़फोड़ और मारपीट की। एक मई को शहर में आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर एक भव्य जुलूस आयोजित हुआ, तभी से यहां का माहौल गर्मा गया और पुलिस अपराध के साक्ष्य जुटाने में जुट गई।

 

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