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September 1, 2026
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उत्तराखण्डराज्य

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए आवश्यक हुआ पंजीकरण

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। देहरादून में यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना ने बताया कि अब तक मैरिज और अन्य रजिस्ट्रेशन के लिए 6 हजार छ सौ छयत्तर आवदेन आ चुके हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के लिए 16 आवेदन आये हैं।

 

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