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April 17, 2026
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मध्यप्रदेश

डंपर ने वृद्ध में मारी टक्कर ,हुई दर्दनाक मौत,पोरसा की घटना

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 55 साल के वृद्ध को डंपर ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि डंपर की टक्कर से वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई है। डंपर चालक मौके से डंपर लेकर भाग गया, घायल वृद्ध को ग्वालियर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बृजभूषण सिंह है और वह नंदकापुरा पोरसा का रहने वाला था।

पोरसा के शासकीय सिंधिया स्कूल में वह कार्य करता था। 21 जुलाई को अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था और मोटरसाइकिल भतीजा चल रहा था तभी भिंड रोड पर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी।

 इससे बाइक के पीछे बैठे बुजुर्ग बृजभूषण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद डंपर चालक भाग गया स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग और उसके भतीजे को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, वहां से डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया इलाज के दौरान 24 जुलाई को वृद्ध की मौत हो गई है।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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